Answered • 17 Sep 2025
Approved
बी.एड. प्रवेश में आरक्षण नीति केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार लागू होती है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और विकलांग व्यक्तियों (PWD) के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग राज्यों और विश्वविद्यालयों में भिन्न हो सकता है। उम्मीदवारों को संबंधित श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है ताकि वे आरक्षण का लाभ उठा सकें। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें।